माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई 301 से 400 के बीच पहुंचने के कारण करनाल जिले में भी ग्रैप-2 के नियम व शर्तें लागू कर दी गई हैं। जिससे जेनरेटरों पर पूर्ण प्रतिबंध के साथ साथ भवन निर्माण सामग्री को ढककर रखने जैसे कई तरह के नियमों को लागू कर दिया गया है।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी शैलेंद्र अरोड़ा ने बताया कि ग्रैप-2 की शर्तों को लागू कर दिया गया है। जिसके यांत्रिक कार्य करना, वैक्यूम स्वीपिंग और चिन्हित सड़कों पर पानी का छिड़काव रोजाना करना होगा। रास्तों में पानी का छिड़काव सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि धूल आदि न उड़े। खास कर हॉटस्पॉट पर ध्यान रखना होगा। प्रवर्तन टीमें इन सभी का निरीक्षण भी करेंगी। प्रतिकूल वायु में योगदान देने वाले क्षेत्र ऐसे प्रत्येक हॉटस्पॉट रहेंगे। निर्बाध बिजली सुनिश्चित करने को कहा गया है, ताकि जेनरेटर न चलाने पड़े। औद्योगिक, वाणिज्यिक सहित, आवासीय एवं कार्यालय आदि में नहीं चलाए जाएंगे। निजी वाहनों की कम से कम आवाजाही के लिए प्रेरित किया जाएगा, इसके लिए पार्किंग शुल्क भी बढ़ाया जा सकता है। नागरिक चार्टर का पालन कराया जाएगा।