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Karnal News: नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के दोषी डांस टीचर को पांच साल की सजा

Mon, 17 Nov 2025 01:27 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
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करनाल। अतिरिक्त जिला एंव सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बलात्कार व पॉक्सो एक्ट मामले) गुनीत अरोड़ा की अदालत ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ और शारीरिक शोषण की कोशिश के मामले में डांस अकादमी के टीचर अमन उर्फ सनम को पांच साल आठ महीने की सजा सुनाई है। उस पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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जिला न्यायवादी डाॅ. पंकज सैनी ने बताया कि मामले की पैरवी उप न्यायवादी अमन कौशिक ने की। अमन कौशिक ने बताया कि पीड़ित नाबालिग लड़की की माता ने 7 मार्च 2020 को थाना शहर में दी शिकायत में बताया था कि उनकी आठ साल की बेटी एक डांस अकादमी में हर रोज 6-7 बजे डांस सीखने के लिए जाती है। दोषी अमन उर्फ सनम उनकी बेटी को सुंदर पक्षी दिखाने के बहाने से बहला फुसलाकर अकादमी की छत पर ले गया। उससे छेड़छाड़ की। घर आकर बेटी ने पूरी बता बताई।
डेढ़ साल बाद आया फैसला
आरोप है कि उस डांस स्टूडियो में हर रोज कई बच्चियां, और महिलाएं आती हैं। वहां पर कोई भी कैमरा भी नहीं लगाया गया है। शिकायत के आधार पर थाना शहर पुलिस ने दोषी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया। आठ मार्च 2020 को पीड़ित बच्ची के न्यायालय में 164 के बयान दर्ज करवाए और काउंसिलिंग करवाई गई। आठ मार्च को ही दोषी अमन उर्फ सनम को गिरफ्तार किया गया और नौ मार्च को अदालत में पेश करके जेल भेज दिया। इसके बाद मामले में सुनवाई चलती रही। करीब डेढ़ साल पहले अदालत ने दोषी को जमानत दे दी। अब अदालत ने दोषी को पांच साल की सजा सुनाई है। अब दोबारा उसे जेल भेज दिया गया है।
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