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दंपति की हत्या मामले में दो को उम्रकैद

Thu, 28 Jul 2016 12:09 AM IST
ब्यूरो/करनाल,अमर उजाला
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चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय - फोटो : file photo
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करनाल के अमूपुर गांव के दंपति की हत्या कर शवों को दो स्थानों पर फेंकने वाले दो लोगों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषियों को 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेश कत्याल की अदालत ने मंगलवार को उन्हें दोषी करार दिया था। मार्च 2012 को अमूपुर गांव के दंपति की हत्या करने का मामला प्रकाश में आया था। इसमें अमुपुर से दवाई लेने के लिए पंजाब जा रहे पंजाब सिंह वासी अमुपुर व रमनदीप कौर की हत्या करके शवों को इंद्री व बुटाना थाना के क्षेत्रों में अलग अलग जगह फेक दिया था।
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रमनदीप का शव अरजाहेडी और पंजाब सिंह का शव इंद्री के पास मिला था। पुलिस ने मृतक पंजाब के भाई करनैल सिंह की शिकायत पर  विक्रम संधू निवासी खेड़ी मानसिंह और शमशेर सिंह वासी मुकीमपुर कुरुक्षेत्र पर हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने बताया था कि विक्रम संधू ने नशा पिलाकर हत्या की घटना को अंजाम दिया था। हत्या के बाद शवों को अलग अलग स्थानों पर फेंक दिया था। मामला न्यायाधीश नरेश कत्याल की अदालत में चल रहा था। अदालत ने इस मामले से जुडे़ गवाहों के ब्यान दर्ज करने के बाद विक्रम व शमशेर को उम्रकैद सहित 20-20 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है।
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