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चेक बाउंस होने के मामले में एक साल कैद की सजा, पूरी राशि देने के आदेश

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अमर उजाला ब्यूरो
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करनाल। मकान खरीदने के एक मामले में दिए गए चेक बाउंस होने पर जिले की दो अलग-अलग अदालतों ने दोषी को क्रमश: एक साल और आठ माह कैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने आदेश दिए हैं कि पीड़ित को पूरी चेक अमाउंट दी जाए। पैसे नहीं देने पर दोषी को अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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शिकायतकर्ता के वकील राजन गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2016 में महाबीर सिंह निवासी दादुपर और राजबीर सैनी सेक्टर-7 के बीच एक मकान खरीदने का एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन राजबीर सैनी ने मकान किसी तीसरे को बेच दिया। इस पर जब महाबीर सिंह ने अपने पैसे मांगे तो राजबीर सैनी ने 15 लाख और 25 लाख रुपये के अलग-अलग चेक दिए। जब महाबीर सिंह ने ये चेक बैंक में लगाए तो चेक बाउंस हो गए। इस पर महाबीर सिंह ने राजबीर सैनी को कानूनी नोटिस भेजे और बाद में अदालत में केस दायर किया। ऐसे में 15 लाख रुपये का चेक बाउंस होने के मामले में जेएमआईसी एके यादव की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 29 अप्रैल को फैसला देते हुए चेक राशि देने के आदेश दिए साथ ही आठ माह कैद की सजा सुनाई। वहीं, 27 मई को जेएमआईसी सुमन पतलैन ने मामले में राजबीर सैनी को दोषी करार देते हुए चेक अमाउंट 25 लाख रुपये देने के आदेश दिए, साथ ही एक साल की कैद की सजा सुनाई। महाबीर सिंह ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है।
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