अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राम अवतार पारीक की अदालत ने गांव रसूलपुर खुर्द में मारपीट के मामले में जेल में बंद तीन आरोपियों सुनील, रोहतास उर्फ राजेश, विक्रम उर्फ विक्की निवासी गांव रसूलपुर खुर्द को जमानत दी है।
रसूलपुर गांव निवासी रमेश ने सदर थाना में 22 अक्तूबर को केस दर्ज करवाया था कि वह अपने घर के बाहर आया। उसने आरोपी राजेश और जतिन से पूछा कि उन्होंने जाते समय उसकी माता को गालियां क्यों दी। इस पर आरोपियों ने कहा कि उनको और परिवार को सबक सिखाएंगे। शाम को साढ़े छह बजे जतिन, मुकेश, राजकरण, वरुण उर्फ विक्की, सुनील, राजू, रोहताश उर्फ राजेश, जिले सिंह, रजनी, बबली, नीलम ने परिवार पर हमला किया। हमले में उनकी मां सुनीता, सूरज और आंचल के सिर और हाथ में चोटें आईं।
मामले में सदर थाना पुलिस ने बीएनएस की धारा 191(3), 190, 115, 118(1), 351(3), 333 के तहत केस दर्ज किया था। आरोपी सुनील, रोहतास उर्फ राजेश, विक्रम उर्फ विक्की निवासी गांव रसूलपुर खुर्द को गिरफ्तार किया। बचाव पक्ष के वकील ने तर्क रखा कि तीनों 28 अक्तूबर से हिरासत में हैं। मामले की सुनवाई में लंबा समय लगेगा और आरोपियों को सलाखों के पीछे रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा। उन्होंने अदालत से आरोपियों को जमानत देने का अनुरोध किया।
सरकारी वकील ने पक्ष रखा कि आरोपियों ने शिकायतकर्ता व परिवार को चोट पहुंचाई है। सह-आरोपियों को अभी गिरफ्तार किया जाना है। यदि आरोपियों को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद तीनों आरोपियों को सशर्त जमानत दे दी।