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Karnal News: बिना अनुमति प्राइवेट ब्लड बैंक नहीं लगा सकेंगे शिविर

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- सिविल सर्जन ने जिलेभर के प्राइवेट ब्लड बैंकों को जारी किया निर्देश
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संवाद न्यूज एजेंसी
करनाल। जिले में अब कोई भी प्राइवेट ब्लड बैंक स्वास्थ्य विभाग की आज्ञा के बिना रक्तदान शिविर नहीं लगा सकेंगे। इसको लेकर सिविल सर्जन कार्यालय की ओर से 24 जुलाई को जिलेभर के सभी प्राइवेट ब्लड बैंकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। जिसमें स्पष्ट किया गया है कि किसी भी प्राइवेट ब्लड बैंक को जिले में रक्तदान शिविर लगाने से पहले स्वास्थ्य विभाग की अनुमति लेनी अनिवार्य है।
वहीं, बिना आज्ञा के शिविर लगाए जाने पर ब्लड बैंक और उसकी टीम पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें ब्लड बैंक का लाइसेंस तक रद करने की सिफारिश तक की जा सकती है।
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बता दें कि सिविल अस्पताल के ब्लड बैंक में पिछले तीन सप्ताह से रक्त की भारी कमी है। जिसके बाद अमर उजाला ने ब्लड बैंक की समस्या को माई सिटी में 23 जुलाई के अंक में प्रमुखता से उठाया था। जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत प्रभाव से 24 जुलाई को जिलेभर के ब्लड बैंकों को नोटिस जारी किया और कहा कि अगर उन्हें जिले में रक्तदान शिविर लगाना है तो उससे पहले स्वास्थ्य विभाग से पत्राचार के माध्यम से आज्ञा लेनी होगी।
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आज्ञा देने से पहले स्थिति देखेंगे अधिकारी
जिले में अब प्राइवेट ब्लड बैंक रक्तदान शिविर लगाने से पहले स्वास्थ्य विभाग से आज्ञा लेंगे। ऐसे में जब विभाग के पास किसी भी प्राइवेट ब्लड बैंक की ओर से पत्राचार होगा तो अधिकारी शिविर लगाने की आज्ञा देने से पहले सरकारी ब्लड बैंक में रक्त की स्थिति देखेंगे। अगर वहां रक्त की स्थिति संतोषजनक है तो उसके बाद ही प्राइवेट ब्लड बैंक को शिविर लगाने की इजाजत दी जाएगी।
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