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Karnal News: बाल मजदूरी के खिलाफ किया जागरूक

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करनाल। एमडीडी ऑफ इंडिया टीम व न्याय तक पहुंच कार्यक्रम के तहत कतलाहेड़ी गांव में बाल मजदूरी के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान बाल मजदूरी पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ-साथ महिलाओं के साथ विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। महाबीर मैहला ने कहा कि बाल मजदूरी कानूनी जुर्म है, इसे जड़ से समाप्त करने के लिए हमें मिलजुल कर काम करना होगा।
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उन्होंने बताया कि कोई भी 14 साल से कम बच्चे से बाल मजदूरी नहीं करवा सकता। 14 से 18 वर्ष के किशोर से भी मजदूरी करवाना कानूनी अपराध है। इसमें 20 हजार रुपये से 50 हजार रुपये तक का जुर्माना व दो साल की सजा भी हो सकती है। उन्होंने बताया कि बाल मजदूरी से संबंधित जानकारी देने के लिए आमजन बाल संरक्षण अधिकारी, पुलिस हेल्पलाइन 112, मजिस्ट्रेट या चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर संपर्क करके सूचना दें ताकि समय पर हस्तक्षेप करके बाल मजदूरी को रुकवाया जा सके।
इस मौके पर कतलाहेड़ी सरपंच प्रतिनिधि सुनील कुमार, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रमा शर्मा, कुसुम, बबली, सुदेश आंगनबाड़ी सहायिका सोना, सुनहरी, माया, रेखा, पूनम, सुदेश ने आश्वासन दिया कि उनका पूरा सहयोग रहेगा कि उनके गांव या आसपास में कोई बाल मजदूरी न हो। उन्होंने कहा कि यह जागरूकता अभियान बहुत ही सराहनीय कदम है।
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