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Karnal News: शहरी क्षेत्र के बाहर की आठ कॉलोनियों को नियमितीकरण की मंजूरी

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- नौ कॉलोनियां मानकों पर खरी नहीं उतरीं, मानक पूरे नहीं करने पर ध्वस्तीकरण की चेतावनी
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माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। नगरीय क्षेत्र से बाहर की 17 अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण को लेकर मंगलवार को जिला स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी की बैठक में चर्चा हुई। जिसमें मानकों के आधार पर विचारविमर्श के बाद आठ अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए कमेटी के अध्यक्ष एवं उपायुक्त अनीश यादव ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। जिन्हें अब सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। शेष नौ अवैध कॉलोनियां मानकों पर खरी नहीं उतरीं। डीटीपी को निर्देशित किया गया कि वह इन कॉलोनियों में मानकों को पूरा कराएं, इसके बाद विचार के लिए कमेटी के समक्ष रखें।
लघु सचिवालय में आयोजित स्क्रूटनी कमेटी की बैठक में नियम पूरा न करने वाली कॉलोनियों पर उपायुक्त ने कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डीटीपी की हिदायत के बाद भी जो कॉलोनियां नियम पूरे नहीं करेंगी, उन्हें अनधिकृत मानते हुए ध्वस्तीकरण जैसी कार्रवाई की जाएगी। ऐसी कॉलोनियों में सरकार की ओर से कोई सुविधा भी नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि पिछली बैठक में भी तीन कॉलोनियों को मंजूरी देकर सरकार के पास भेजा गया था। बैठक में कमेटी के सदस्य, जिला परिषद के सीईओ गौरव कुमार, डीडीपीओ राजबीर खुंडिया, पीडब्ल्यूडी. (बी एंड आर) और पंचायती राज विभाग के कार्यकारी अभियंता, एटीपी संजय सैनी, तहसीलदार, जिला अग्निशमन अधिकारी राजीव भारद्वाज आदि शामिल रहे।
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ये कॉलोनियां जल्द होंगी नियमित
तरावड़ी की महादेव कॉलोनी, इंद्री स्थित हाईवे कॉलोनी, मटक माजरी इंद्री की ही लक्ष्मी सेवा समिति, समर एन्क्लेव नेवल ऐट करनाल, लक्ष्मी एन्क्लेव मटक माजरी इंद्री, गोकुल धाम गुढा (घरौंडा), कोहंड के पास अलीपुर खालसा में एक बेनामी कॉलोनी तथा नेवल एट मंगलपुर की मां भगवती कॉलोनी को नियमितीकरण के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिली है।

इन कॉलोनियों का नियमितीकरण अटका
शहीद उधम सिंह कॉलोनी इंद्री, बालाजी कॉलोनी-कोहंड, वीआईपी कॉलोनी फेज एक मटक माजरी इंद्री, कल्याणा कुंज नेवल करनाल, राणा एन्क्लेव मिरग्याण करनाल, हरचरण कॉलोनी जुंडला, कृष्णा एन्क्लेव कोहंड घरौंडा, बजाज कॉलोनी मटक माजरी इन्द्री तथा न्यू मॉडल टाउन कॉलोनी मटक माजरी इंद्री शामिल हैं।
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ये हैं मुख्य मानक
कॉलोनी में कम से कम 35 प्रतिशत क्षेत्र खाली होना चाहिए, जो सरकार की पॉलिसी के अनुसार पार्क और एसटीपी जैसे आवश्यक प्रावधानों के लिए होगा। इन कॉलोनियों में छह मीटर की संपर्क और तीन मीटर चौड़ाई की आंतरिक सडक़ों के नियम पूरे हैं, लेकिन 35 प्रतिशत क्षेत्र खुला नहीं रखा गया है। ऐसी 20 एकड़ या उससे अधिक की कॉलोनी में 500 वर्ग मीटर तक के पार्क व सामुदायिक भवन का प्रावधान जरूरी है। कॉलोनी 10 एकड़ क्षेत्र में है, तो एसटीपी के लिए 150 वर्ग मीटर और 10 से 15 एकड़ में है, तो एसटीपी के लिए 200 वर्ग मीटर जगह जरूरी है। कॉलोनी में बरसाती पानी की निकासी का स्वाभाविक बहाव होना चाहिए।
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