- जिले के मतदाता सीईओ हरियाणा.जीओवी.इन तथा ईसीआई.जीओवी.इन वेबसाइट पर अपने बूथ व मत के बारे में ले सकते हैं जानकारी
माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। लोकसभा आम चुनाव व करनाल विधानसभा के उपचुनाव साथ होंगे। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से कराए जाएंगे। सिर्फ करनाल विधान सभा में मतदान केंद्र पर दो ईवीएम रखी जाएंगी। एक मतदाता तो दो मत देने होंगे। एक लोक सभा के लिए और दूसरा विधान सभा के लिए। जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त उत्तम सिंह ने चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद पत्रकारों से बातचीत की। लघु सचिवालय के सभागार में उन्होंने कहा कि चुनाव की घोषणा की तिथि से ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और इसकी अधिसूचना 29 अप्रैल को जारी हो जाएगी।
उन्होंने कहा कि जिले के मतदाता सीईओ हरियाणा.जीओवी.इन तथा ईसीआई.जीओवी.इन आदि वेबसाइट पर अपने बूथ व मत के बारे में जानकारी ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि वह चुनाव में पेड न्यूज की शिकायतें मिलती हैं, मीडिया तथ्यों व दोनों पक्षों पर आधारित रिपोर्टिंग कर जनता को सही-सही जानकारी दें। करनाल विधानसभा के उपचुनाव को लेकर प्रशासन की तैयारियां पूरी है। उन्होंने बताया कि एसडीएम करनाल को रिटर्निंग अधिकारी बनाया गया है जिनकी देखरेख में उपचुनाव की प्रक्रिया पूर्ण होगी।
चुनावी प्रक्रिया के तहत छह मई तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल सात मई को की जाएगी। उम्मीदवारों के लिए नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि नौ मई रहेगी। उन्होंने बताया कि 25 मई को मतदान होगा। चार जून 2024 को मतगणना होगी। आगामी छह जून 2024 को चुनावी प्रक्रिया पूर्ण होने की तिथि है।
ये हैं मतदाता
जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने बताया कि करनाल लोकसभा क्षेत्र के आम चुनाव के दौरान 20 लाख 81 हजार 560 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिसमें 10 लाख 95 हजार 941 पुरुष तथा 9 लाख 85 हजार 582 महिला मतदाता और 37 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। करनाल संसदीय क्षेत्र में 2023 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 1147 मतदान केंद्र करनाल जिले में हैं और 876 मतदान केंद्र पानीपत जिले में स्थापित किए गए हैं। मतदाताओं की सुविधा के लिए सभी मतदान केंद्रों पर पीने का पानी, सुलभ शौचालय, रैंप इत्यादि की व्यवस्था की गई है।
बुजुर्ग घर से ही कर सकेंगे मतदान
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 85 वर्ष से अधिक आयु वाले व दिव्यांग मतदाताओं से घर पर ही मतदान करने के लिए चुनाव कार्यालय की ओर से फार्म भरवाए जाएंगे, उनकी सहमति देने के उपरांत ही मतदान की व्यवस्था के लिए टीम का गठन किया जाएगा।