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Karnal News: रजिस्टर में दर्ज होगी राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों की गतिविधियां

Mon, 13 Oct 2025 02:14 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
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संवाद न्यूज एजेंसी
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पानीपत। शिक्षा विभाग ने अब राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों व गैर शिक्षक कर्मचारियों की मनमानी पर लगाम लगाने की तैयारी की है। इसके तहत विद्यालयों में मूवमेंट रजिस्टर अनुरक्षित करना होगा। इसमें सरकारी स्कूल के शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों को अपनी हर गतिविधि की जानकारी मूवमेंट रजिस्टर में दर्ज करनी होगी। स्कूल समय के दौरान वे कहां और किस काम से गए, वापसी का समय, इन सब का ब्योरा मूवमेंट रजिस्टर में दर्ज करना होगा।
डीईईओ और बीईओ हर महीने विद्यालयों में हाजिरी और मूवमेंट रजिस्टर की जांच करेंगे। रजिस्टर ठीक से नहीं भरने की स्थिति में विद्यालय प्रमुख के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं, जिला व मुख्यालय स्तर पर अधिकारी कभी भी उस मूवमेंट रजिस्टर का औचक निरीक्षण कर सकेंगे। इसके लिए विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किया है। इसमें प्रदेश के सभी राजकीय विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के आवागमन का रिकॉर्ड रखने और उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मूवमेंट रजिस्टर अनुरक्षण करने का निर्णय लिया गया है।
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इस नई व्यवस्था से सरकारी स्कूलों में शिक्षक व अन्य कर्मचारी अब विद्यालय में उपस्थिति दर्ज कर ड्यूटी से गायब नहीं हो सकेंगे। हाजिरी लगाकर स्कूल से चले जाने वाले शिक्षकों पर अंकुश लगाने के लिए यह कदम उठाया गया है। विभाग ने प्रत्येक स्कूल में मूवमेंट रजिस्टर अनिवार्य रूप से अनुरक्षित करने और विद्यालय समय के दौरान शिक्षकों की हर गतिविधि दर्ज करने का निर्देश दिया है।
महीने में 15 विद्यालयों की करनी होगी जांच
डीईईओ और बीईओ हर महीने कम से कम 15 विद्यालयों में मूवमेंट रजिस्टर की जांच करेंगे। यदि किसी विद्यालय में मूवमेंट रजिस्टर सही तरीके से नहीं भरा गया पाया गया तो विद्यालय प्रमुख पर कार्रवाई की जाएगी।अक्सर यह शिकायत आती है कि विद्यालय समय में कई शिक्षक नदारद रहते हैं लेकिन अब ऐसी लापरवाही नहीं होगी। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर कहा है कि यदि कोई कर्मचारी विद्यालय समय में बाहर नहीं जाता है तो उस दिन के पृष्ठ पर क्रॉस मार्क कर विद्यालय प्रमुख अपना हस्ताक्षर करेंगे। आदेश के अनुसार शिक्षक यदि किसी अन्य स्कूल, प्रशिक्षण या व्यक्तिगत आपात स्थिति में जाते हैं तो उनका गंतव्य स्थान मूवमेंट रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही संबंधित आदेश या अनुमति पत्र की प्रति और वापसी पर उपस्थिति रिपोर्ट भी रजिस्टर में संलग्न की जाएगी। यदि किसी विद्यालय द्वारा मूवमेंट रजिस्टर को नियमित रूप से अनुरक्षण नहीं किया जाता है तो पहली रिपोर्ट जिला मुख्यालय को भेजी जाएगी। इसके बाद 30 दिनों के भीतर संबंधित विद्यालय प्रमुख के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। मुख्यालय के अधिकारी भी कभी भी रैंडम जांच कर सकते हैं।
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वर्जन
जिले के सभी विद्यालय मुखियाओं को मूवमेंट रजिस्टर नियमित रूप से मेंटेन करने के निर्देश दिए हैं। खंड और जिलास्तर पर अधिकारी इसकी जांच भी कर रहे हैं। लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर गतिविधि रजिस्टर में दर्ज होगी।
-सुभाष चंद्र भारद्वाज, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, पानीपत
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