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Karnal News: बिना अनुमति पेड़ काटने पर होगी कार्रवाई

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माई सिटी रिपोर्टर
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करनाल। शहर में हाल ही में पेड़ों की अवैध कटाई के मामले सामने आने के बाद वन विभाग सख्त हो गया है। वन मंडल अधिकारी पवन चौधरी ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति किसी भी प्रतिबंधित प्रजाति के पेड़ काटने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के दिशा-निर्देशों के तहत वृक्षों की कटाई को लेकर सख्त नियम लागू हैं। इन नियमों के अनुसार सफेदा, पॉपलर, बकैन, बांस, शहतूत, अमरूद और अलैन्थस जैसी अधिसूचित छूट प्राप्त प्रजातियों को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार के पेड़ को काटने से पहले वन मंडल अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य है।
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उन्होंने बताया कि एनजीटी के प्रावधानों के तहत अवैध रूप से काटे गए प्रत्येक पेड़ के बदले संबंधित व्यक्ति या संस्था को तीन नए पौधे लगाने होंगे। इसके साथ ही इन पौधों की कम से कम पांच वर्षों तक देखभाल और संरक्षण की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। अंसल सिटी में तीन दिन पहले बिना अनुमति के पेड़ों के काटने के बाद सख्ती शुरू हुई है। जानकारी के अनुसार, अंसल सिटी में सड़क किनारे हरे भरे पेड़ खड़े थे। जिनको कुछ लोगों ने काटना शुरू कर दिया था। इसके बाद विरोध के बीच वे वहां से चले गए। इसके बाद वन विभाग ने सख्ती शुरू करा दी है।
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