फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

आज टैक्स जमा कराने का अंतिम दिन, विभाग भेजेगा नोटिस, नहीं तो ब्याज के साथ भरना होगा टैक्स

विज्ञापन
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

करनाल। वित्त वर्ष 2018-19 का आज अंतिम दिन है। उपभोक्ताओं ने यदि आज इनकम और प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कराया तो उन्हें नोटिस के साथ-साथ टैक्स का ब्याज भी अदा करना होगा। शनिवार को दिनभर नगर निगम और इनकम टैक्स कार्यालय में टैक्स जमा करने के लिए लोग कार्यालयों में पहुंचे।
नगर निगम को इस वर्ष 25.70 करोड़ रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स शहरवासियों से लेना था, लेकिन अभी तक 12.50 करोड़ रुपये ही वसूल पाए हैं अभी भी 13.20 करोड़ रुपये शहर की जनता पर बकाया है। ऐसा ही हाल इनकम टैक्स विभाग का है, इनकम टैक्स विभाग को भी 227 करोड़ करदाताओं से लेना था, लेकिन अभी तक करदाताओं ने 150 करोड़ रुपये ही जमा कराएं हैं। अभी तक टैक्स के 77 करोड़ रुपये पेंडिंग हैं। अधिकारियों का कहना है कि यदि 31 मार्च तक लोग टैक्स जमा नहीं कराते तो एक अप्रैल से नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, इसके साथ ही उन लोगों को ब्याज के साथ टैक्स अदा करना पड़ेगा।
विज्ञापन


शहर में हैं डेढ़ लाख मकान
नगर निगम के अनुसार नगर निगम क्षेत्र में करीब डेढ़ लाख मकान हैं, जिनसे हाउस व प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में नगर निगम को 25.70 करोड़ रुपये लोगों से लेने थे, हाउस टैक्स तो लोग जमा करा रहे हैं लेकिन बड़े-बड़े संस्थान टैक्स दबाए बैठे हैं, जिन पर नगर निगम कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है।

18 प्रतिशत ब्याज के साथ भरना होगा टैक्स
नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि 31 मार्च तक जो व्यक्ति टैक्स जमा नहीं कराएगा, उसे पहले नोटिस दिया जाएगा। साथ में उसे 18 प्रतिशत ब्याज के साथ टैक्स भी भरना पड़ेगा। ऐसे में टैक्स जमा न कराने पर व्यक्ति पर दोहरी मार पड़ सकती है।

बैंक अकाउंट और प्रॉपर्टी भी हो सकती है अटैच
इनकम टैक्स के अधिकारियों का कहना है कि जो करदाता इनकम टैक्स 31 मार्च तक जमा नहीं कराएगा, उनको पहले तो नोटिस दिया जाएगा और फिर उसका बैंक अकाउंट के साथ-साथ प्रॉपर्टी, एफडी, जमीन आदि भी अटैच की जा सकती है।
विज्ञापन



2018-19 में हाउस और प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में शहरवासियों से करीब 25.70 करोड़ रुपये जमा कराने थे, अभी तक करीब 12.50 करोड़ रुपये ही जमा हो पाए हैं, रविवार को भी शहरवासी टैक्स जमा करा सकते हैं, नहीं तो उन्हें 18 प्रतिशत ब्याज के साथ टैक्स जमा कराना होगा।
-हरफुल सिंह, जोनल टैक्स ऑफिसर, नगर निगम करनाल।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें