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गबन करने वाले तीन को 3-3 साल कैद की सजा

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गबन करने वाले तीन आरोपियों को तीन-तीन साल कैद की सजा
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अमर उजाला ब्यूरो
असंध। (करनाल)
उपमंडल के गांव कुड़लन में नवंबर 2011 में हुए डाक घोटाले के मामले में पीड़ित लोगों और डाक विभाग अधिकारियों द्वारा की गई शिकायत के बाद स्थानीय अदालत ने मामले में नामजद तीन आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपियों पर 80 हजार का जुर्माना भी किया है।
गौरतलब है कि गांव कुड़लन के डाकघर में कार्यरत दो कर्मचारियों ने गांव के लोगों द्वारा विभिन्न खातों में जमा करवाई गई राशि का दुरुपयोग किया था और इस मामले में पीड़ित लोगों द्वारा जुटाए गए करीबन 80 हजार की राशि के प्रमाण अदालत में जमा करवाए गए थे। डाकघर करनाल के एक बड़े अधिकारी की शिकायत पर भी दो कर्मचारियों और एक महिला के खिलाफ साढ़े तीन लाख की राशि के गबन का मामला असंध थाने में साल 2012 में दर्ज हुआ था। गांव के सदानंद नामक व्यक्ति ने भी 18 जनवरी 2012 में डाकघर कुड़लन के दो कर्मचारियों और दो अन्य लोगों के खिलाफ सरकारी राशि गबन करने के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया गया था। वही इन कर्मचारियों पर लिखित में आरोप लगाए गए थे कि लोगों ने डाकघर में जो धन राशि जमा करवाई थी। इन कर्मचारियों ने लोगों को थमाई गई पासबुकों में एंट्री तो दर्ज कर दी थी परंतु वास्तविक रूप में लोगों का पैसा सरकारी रिकार्ड में दर्ज नहीं किया। जांच में यह तथ्य उभर कर आए हैं।
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एक कर्मचारी की पत्नी पर गांव के व्यक्ति ने यह आरोप लगाया था कि उसके मासिक जमा खाते के साथ महिला ने खुद को जोड़कर 30 हजार की राशि हड़प ली थी। इसका खुलासा भी विभागीय अधिकारी एएसपी तारा चंद शर्मा की टीम में शामिल जोगिंद्र और अन्य कर्मचारियों ने जांच में किया था।
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इस बारे में स्थानीय अदालत के वरिष्ठ अधिवक्ता सुखबीर मान ने बताया कि न्यायाधीश सोहन लाल मलिक की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद डाकघर कुड़लन में रहे दो कर्मचारियों राजकुमार और शिवकुमार निवासी कुड़लान और एक अन्य महिला को 3-3 वर्ष की सजा और 80 हजार का जुर्माना किया है।
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