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Karnal News: एनडीपीएस एक्ट में दोषी पर 50 हजार जुर्माना

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संवाद न्यूज एजेंसी
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करनाल। एनडीपीएस एक्ट के मामले में एक आरोपी को अतिरिक्त सेशन जज डॉ. सुशील कुमार गर्ग ने दोषी करार देते हुए 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आरोपी के खिलाफ सदर थाने में 15 जून 2019 को मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने दरड़ गांव के समीप आरोपी गरुजीत उर्फ रॉकी निवासी डेरा दरड़ को 377 ग्राम अफीम के साथ पकड़ा था। आरोपी उस दौरान पुलिस को देखकर सड़क किनारे बैठ गया था और अफीम से भरी डिब्बी भी फेंक दी थी। दूसरे मामले में अतिरिक्त सेशन जज डॉ. सुशील कुमार गर्ग ने आरोपी अमित निवासी यमुना विहार को भगोड़ा घोषित किया है। आरोपी के खिलाफ एससी एसटी व मारपीट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज है।
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