नाबालिग से छेड़छाड़ कर जातिसूचक शब्द बोलने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने चार साल की कैद की सजा व चार हजार रुपये जुर्माना किया है।
तीन अप्रैल 2013 को इंद्री थाने में नाबालिग ने शिकायत दर्ज कराई थी कि इंद्री का रहने वाले रोहताश उर्फ काला ने उससे छेड़छाड़ करते हुए उसे जातिसूचक शब्द कहे हैं।
इसके चलते पुलिस ने पोक्सो एक्ट के दौरान मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने रोहताश को दोषी करार दिया।