संवाद न्यूज एजेंसी
करनाल। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पेशल अदालत पॉक्सो एक्ट) गुनीत अरोड़ा की अदालत ने नाबालिग लड़के से दुराचार के दोषी चुंडीपुर निवासी अंग्रेज सिंह को 20 साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। अंग्रेज सिंह ने रुपयों का लालच देकर करीब डेढ़ साल तक नाबालिग से दुराचार किया था।
जिला न्यायवादी डाॅ. पंकज सैनी ने बताया कि मामले की पैरवी उप न्यायवादी अमन कौशिक ने की। कुंजपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने 5 मार्च, 2021 को पुलिस थाने में शिकायत दी थी कि उनके 17 वर्षीय बेटे से चुंडीपुर गांव निवासी अंग्रेज करीब एक साल से गलत काम कर रहा है। उसे जान से मारने की धमकी देता था। बेटे की हालत बिगड़ने पर परिजन ने पूछताछ की तो उसने आपबीती बताई।
कुंजपुरा थाना पुलिस ने आरोपी अंग्रेज सिंह के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की। नाबालिग का इंद्री के सिविल अस्पताल से मेडिकल कराया गया। इसमें दुराचार होने की पुष्टी हुई थी। 6 मार्च, 2021 को अंग्रेज को गिरफ्तार कर लिया गया। 7 मार्च को बयान दर्ज किए गए, जिसमें उसने अपराध स्वीकारए किया।
अदालत ने गांव चुंडीपुर निवासी अंग्रेज को दोषी करार दिया। अदालत ने धमकी देने के मामले में भी दोषी ठहराते हुए छह माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने आदेश में कहा कि दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।