अमर उजाला ब्यूरो
करनाल। आंगनबाड़ी केंद्रों में जाने वाले नौनिहालों व उनके माता-पिता के लिए राहत की खबर है। अब जिलेभर के 630 आंगनबाड़ी केंद्रों में सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। इससे आंगनबाड़ी केंद्रों में जाते समय गर्मी या अंधेरे का डर नहीं सताएगा और अभिभावकों को भी अपने बच्चों की चिंता नहीं रहेगी। एडीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय की ओर से नवीं एवं नवीकरणीय विभाग की शाखा द्वारा जिला करनाल के 630 केंद्रों पर सोलर सिस्टम लगाए जाने हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों की छतों पर सोलर सिस्टम लगाने के लिए मानेसर की फर्म स्मार्ट यूटिलिटी सोल्यूशन को अधिकृत किया गया है। एडीसी ने बताया कि जिन आंगनबाड़ी केंद्रों में बिजली के कनेक्शन नहीं हैं, उन केंद्रों में यह सोलर सिस्टम पहले लगाएं जाएंगे, ताकि बच्चों को कोई परेशानी न हो।
प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में चलेंगे 3 एलइडी बल्ब और 2 पंखे
अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि विभाग द्वारा प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर 150 वॉट का सोलर पैनल लगाया जाएगा। इस सोलर सिस्टम में 12 वोल्ट व 120 एएच की बैटरी लगाई जाएगी, जिससे 3 एलइडी बल्ब व 2 पंखे चल सकेंगे। एडीसी ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा विभाग के माध्यम से उठाया गया यह कदम आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए वरदान साबित होगा।
382 ग्राम पंचायतों में अब अनुदान पर लगेगी सोलर स्ट्रीट लाइट
करनाल। एडीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि जिला करनाल की 382 ग्राम पंचायतों में अनुदान राशि पर सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। यह लाइटें नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा अनुदान पर ग्राम पंचायतों में उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा एक स्ट्रीट लाइट का कुल मूल्य 12650 रुपये निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक स्ट्रीट लाइट के लिए 4000 रुपये की सरकारी सब्सिडी तय की गई है। ग्राम पंचायतों को यह लाइटें सब्सिडी काटने के बाद 8650 रुपये में मिलेगी। एडीसी ने यह स्पष्ट किया कि ग्राम पंचायतें बाहर से किसी प्राइवेट कंपनी द्वारा पंचायतों में यह स्ट्रीट लाइटें नहीं लगवा पाएगी।
ग्राम पंचायतें बीडीपीओ कार्यालय से कर सकेंगी आवेदन
एडीसी निशांत यादव ने बताया कि ग्राम पंचायतें स्ट्रीट लाइटें लगवाने के लिए ग्राम पंचायतें प्रस्ताव डालकर संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी के माध्यम से आवेदन कर सकेगी। उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र के साथ ग्राम पंचायत अनुसार जितनी भी स्ट्रीट लाइटें लगवाई जानी हैं, उनका ड्राफ्ट अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में जमा करवाना होगा।