संवाद न्यूज एजेंसी
करनाल। मारपीट कर रुपये छीनने के मामले में अतिरिक्त सेशन जज रजनीश कुमार शर्मा की अदालत ने एक दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी उत्तर प्रदेश के गंगोह थाना के बेगी नाजर गांव का रहने वाला अकबर है।
जिला न्यायवादी डॉ. पंकज ने बताया कि इस मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी दीपक चौधरी ने की है। उन्होंने बताया कि सदर थाने में पांच सितंबर 2021 को संगोहा निवासी अमृतपाल ने मामला दर्ज कराया था। जिसमें उसने बताया था कि वह और उसका साथी कर्मबीर सेक्टर-3 में बेरी उद्योग कंपनी में काम करते हैं। चार सितंबर 2021 की रात को 12.30 बजे वह दोनों कंपनी से काम कर बाइक पर घर लौट रहे थे। संघोई के समीप एक बाइक पर तीन युवक आए। उन्होंने गंडासी से उसके साथी कर्मबीर पर हमला कर दिया।
इसके बाद लोहे की रॉड से हमला कर दोनों को घायल कर दिया और दोनों से पर्स छीनकर ले गए।
एक पर्स में 200, दूसरे में 80 रुपये थे। आरोपी उनका मोबाइल भी ले गए। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने उत्तर प्रदेश के गंगोह थाना के बेगी नाजर गांव निवासी अकबर को गिरफ्तार कर लिया था। इसके दो साथी पुलिस की गिरफ्त से फरार हैं।