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Karnal News: नकदी छीनने के दो दोषियों को 10-10 साल की कैद

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पपीता विक्रेता से नकदी छीनने के दो आरोपियों रोहित और अंकुश को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय आरपी सिंह की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। एक अन्य आरोपी अजय को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। कोर्ट ने दोषियों पर 25-25 हजार रुपए जुर्माना भी किया है। जुर्माना ना देने पर दोषियों को पांच महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पडे़गी।
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19 जून 2022 को सहारनपुर के ननौता निवासी साबीर ने पुलिस को शिकायत दी कि वो रेहड़ी पर पपीता बेचता है। वो रात करीब साढ़े 12 बजे सुढल से यमुनानगर सब्जी मंडी आ रहा था। गांव खेडी रांगडान के नजदीक तीन लड़कों ने उसे रोका और जबरन उसकी जेब से 3750 रुपए निकाल कर फरार हो गए। पुलिस ने मामले की तहकीकात के बाद खेडी रांगडान निवासी रोहित, कृष्णा कॉलोनी निवासी अजय और गांव रुलाखेड़ी निवासी अंकुश को गिरफ्तार कर छीनी गई रकम बरामद कर ली थी। कोर्ट मे केस की सुनवाई के दौरान पीड़ित ने आरोपी रोहित और अंकुश को पहचान लिया, लेकिन अजय की पहचान नहीं कर पाया था।
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