संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। हरियाणा महिला विकास ऋण योजना के तहत विधवा व तलाकशुदा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए तीन लाख रुपये तक के ऋण दे रहा है। यह जानकारी डीसी प्रशांत पंवार ने दी है। बताया कि इस योजना के तहत जिला कैथल के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में 40 केसों का लक्ष्य रखा है।
स्कीम के तहत जिन विधवा व तलाकशुदा महिलाओं की वार्षिक आय तीन लाख रुपये तक है और आयु 18 से 60 वर्ष है, वे महिलाएं इस स्कीम की पात्र होगीं। बताया कि कुल ऋण का 10 प्रतिशत हिस्सा महिला को स्वयं वहन करना होगा तथा शेष 90 प्रतिशत राशि बैंको के माध्यम से दी जाएगी।
बैंक ऋण पर लगे ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा सब्सिडी के रूप में अदा की जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रुपये व अवधि तीन वर्ष जो भी पहले होगीं। बताया कि विभिन्न क्रिया कलापों के लिए जैसे कि बुटीक, सिलाई कढ़ाई, ई-रिक्शा, मसाला, आचार इकाइयां /खाद्य प्रसंस्कर्ण, कैरी बैग का निर्माण, बेकरी, रेडीमेड गारमेंट्स इत्यादि तथा अन्य किसी भी कार्य, जिसको महिलाएं करने में सक्षम हो-उन सभी कार्यों को ऋण देने से पूर्व ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी ताकि महिला को अपने कारोबार या लघु उद्योग स्थापित करने में कार्य कुशलता की कमी महसूस न हो। अधिक जानकारी के लिए कैथल स्थित नए ब स्टैंड के पीछे भगत सिंह कॉलोनी में हरियाणा महिला विकास निगम कार्यालय, दूरभाष न बर 01746-294415 पर संपर्क कर सकते हैं।