संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। हरियाणा महिला विकास निगम की ओर से विधवा व तलाकशुदा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए और व्यक्तिगत कारोबार स्थापित करने के लिए बैंकों से तीन लाख रुपये तक के ऋण दिलवाने की योजना शुरू की गई है। यह जानकारी हरियाणा महिला विकास निगम के जिला प्रबंधक जगदीप सिंह ने दी।
उन्होंने बताया किइस योजना के तहत जिला कैथल के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में 40 केसों का लक्ष्य रखा गया है। स्कीम के अंतर्गत जिन विधवा व तलाकशुदा महिलाओं की वार्षिक आय 3 लाख रूपये तक है और आयु 18 से 60 वर्ष है, वे महिलाएं इस स्कीम की पात्र होगीं। उन्होंने बताया कि कुल ऋण का 10 प्रतिशत हिस्सा महिला को स्वयं वहन करना होगा तथा शेष 90 प्रतिशत राशि बैंकों के माध्यम से दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि बैंक ऋण पर लगे ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा सब्सिडी के रूप में अदा की जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रुपये व अवधि तीन वर्ष जो भी पहले होगीं। उन्होंने बताया कि विभित्र क्रिया कलापों के लिये जैसे कि बुटीक, सिलाई कढ़ाई, ई-रिक्शा, मसाला, आचार इकाइयां / खाद्य प्रसंस्कर्ण, कैरी बैग का निर्माण, बेकरी, रेडीमेड गारमेट्स इत्यादि तथा अन्य किसी भी कार्य, जिसको महिलाएं करने में सक्षम हो-उन सभी कार्यो को ऋण देने से पूर्व ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी ताकि महिला को अपने कारोबार या लघु उद्योग स्थापित करने में कार्य कुशलता की कमी महसूस न हो।