कैथल। लघु सचिवालय में बुधवार को जिला स्तरीय समिति की बैठक में उपायुक्त अपराजिता ने दयालु-2 योजना के तहत कुत्ते के काटने के छह और सांडों की लड़ाई में घायल एक व्यक्ति को आर्थिक सहायता देने के आदेश जारी किए। इसके अलावा दो मृत्यु मामलों में 5-5 लाख रुपये की सहायता राशि को मंजूरी दी गई।
उपायुक्त ने कहा कि यह योजना बेसहारा पशुओं के हमलों के शिकार लोगों को आर्थिक सहारा देने के लिए लागू की गई है और संबंधित विभागों की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने बताया कि सहायता राशि 60:40 अनुपात में दी जाएगी, जिसमें 60 प्रतिशत संबंधित विभाग और 40 प्रतिशत योजना न्यास वहन करेगा। बैठक में प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि पात्र व्यक्तियों तक योजना का लाभ प्राथमिकता से पहुंचाया जाए। उन्होंने बताया कि कुत्ते के काटने पर प्रति दांत के निशान के आधार पर 10 हजार रुपये की सहायता दी जाती है, जबकि मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता के मामलों में निर्धारित प्रावधान लागू होंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का हरियाणा का निवासी होना और 90 दिनों के भीतर आवेदन करना जरूरी है। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। संवाद