संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित गर्ग की अदालत ने अफीम रखने के दोषी को दो साल के कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। रकम नहींं जमा करने पर दोषी को दो महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
इस बारे में एएसआई जसबीर सिंह ने 13 अप्रैल 2017 को सदर थाने में एनडीपीएस एक्ट की धारा 18, 61 के तहत केस करवाया था। राज्य की तरफ से केस की पैरवी कर रहे जिला उप न्यायवादी सुखदीप सिंह ने बताया कि घटना के दिन पुलिस पार्टी गश्त व वाहनों की जांच के दौरान गांव पाडला में खनौरी रोड बिजली घर के पास मौजूद थी। इस बीच खनौरी की तरफ से करीब रात नौ बजे एक मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति आते दिखाई दिए। पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो मोटरसाइकिल चालक ने गाड़ी रोक दी। उससे गाड़ी के कागजात मांगे तो चालक केवल आरसी दिखा सका। पूछताछ पर उसने अपना नाम खुशनसीब निवासी घोघड़िया व पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम अमरजीत कान्हा खेड़ा जिला जींद बताया। चालान करने के दौरान पुलिसकर्मी ने उन्हें एक थैला फेंकते देखा। उसकी तलाशी ली तो उसमें अफीम मिली। इस पर पुलिस ने केस दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
कागजी कार्रवाई पूरी करके पुलिस ने चालान अदालत में पेश किया। केस में पुलिस ने कुल नौ गवाह पेश किए। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद खुशनसीब को अफीम रखने का दोषी पाया और अपने 18 पेज के फैसले में दो साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। दोषी पहले से ही जेल में बंद है।