कैथल। स्मैक बरामदगी के पांच साल पुराने मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहित अग्रवाल की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों को पहले जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाते हुए 15-15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दोनों ने अदालत में अपना अपराध स्वीकार कर लिया था।
दोनों ने कुल 30 हजार रुपये जुर्माना जमा करवा दिया। इसके बाद अदालत ने उन्हें रिहा करने के आदेश दिए। मामले के अनुसार गुहला थाना पुलिस ने 15 जनवरी 2021 को गांव खरकां निवासी जगतार राम के कब्जे से 16 ग्राम 450 मिलीग्राम स्मैक बरामद की थी। पुलिस जांच में सामने आया था कि जगतार राम को यह स्मैक करीम नगर, चीचरवाला, पातड़ां निवासी कश्मीर राम पुत्र गुलजार सिंह ने उपलब्ध करवाई थी।
कश्मीर राम ने आठ हजार रुपये में जगतार राम को 20 ग्राम स्मैक दी थी। इस मामले में पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद अदालत में चालान पेश किया था। अदालत ने 20 दिसंबर 2021 को जगतार राम के खिलाफ तय किए थे।