कैथल। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तुषार शर्मा की अदालत ने सड़क हादसे में एक कॉलेज छात्रा की मौत के मामले में ट्रक चालक को दोषी करार देते हुए दो वर्ष के कारावास और 1200 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त कैद का प्रावधान था लेकिन दोषी ने जुर्माना जमा कर दिया।
मामले के अनुसार गांव छौत निवासी अमित कुमार ने 27 नवंबर 2018 को थाना शहर में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में बताया गया कि वह अपनी चचेरी बहन मनीषा को बीए की परीक्षा दिलाने के लिए कैथल स्थित आईजी कॉलेज लेकर आया था।
परीक्षा के बाद दोनों बाइक पर गांव लौट रहे थे। जब वे टहल सिंह डेरा के पास पहुंचे तो पीछे से आए ट्रक नंबर एचआर-73-0032 के चालक पवन कुमार ने तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाते हुए उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों सड़क किनारे गिर गए। आरोप है कि चालक कुछ देर रुकने के बाद ट्रक लेकर मौके से भाग गया।
हादसे में गंभीर रूप से घायल मनीषा को अमित कुमार सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी चालक को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया।
सुनवाई के दौरान अदालत में कुल 10 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों पर विचार करने के बाद अदालत ने ट्रक चालक पवन कुमार को तेज और लापरवाही से वाहन चलाने का दोषी ठहराया और उसे दो साल की कैद और 1200 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।