संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए मातृ शक्ति उद्यमिता योजना शुरू की है। यह जानकारी हरियाणा महिला विकास निगम के जिला प्रबंधक जगजीत सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत बैंकों के माध्यम से तीन लाख रुपये तक के ऋण दिलवाने की व्यवस्था की है।
उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार की ओर से हरियाणा मातृ शक्ति उद्यमिता योजना महिला विकास निगम के माध्यम से चलाई जा रही है और इस योजना के तहत जिला कैथल के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में 40 केसों का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि हरियाणा महिला विकास निगम की इस योजना के तहत लाभार्थी ऑटो रिक्शा, छोटा सामान ढोने के वाहन, थ्री व्हीलर, ई-रिक्शा, टैक्सी, सामाजिक व व्यक्तिगत सेवा गतिविधियों के तहत सैल्यून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटिक, फोटो स्टेट की दुकान, पापड़ बनाना, आचार बनाना, हलवाई की दुकान फूड स्टॉल, आइसक्रीम बनाने की यूनिट, बिस्कुट बनाना, हैंडलूम बैग बनाना, टिफिन सर्विस, मिट्टी के बर्तन मटके इत्यादि बनाने का अपना काम शुरू कर सकती है।
जिला प्रबंधक ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार का वार्षिक आय पांच लाख रुपये से कम होनी चाहिए और आवेदक महिला हरियाणा की स्थाई निवासी होना तथा आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी अनिवार्य है। इसके अलावा आवेदक पहले से लिए गये ऋण का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
जमा कराने वाले दस्तावेज में आवेदन पत्र, राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, दो पासपोर्ट आकार फोटो, रिहायशी प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ट्रेनिंग सट्रिफिकेट, अनुभव प्रमाण पत्र शामिल है। जिला प्रबंधक कार्यालय हरियाणा महिला विकास निगम गली नंबर 1 भगत सिंह कॉलोनी नए बस स्टैंड के पीछे कैथल तथा दूरभाष नंबर 01746-294415 पर संपर्क कर सकते हैं।