कैथल। ग्राम पंचायत की भूमि को निजी संपत्ति बताकर 11 लाख रुपये ठग लिए। सीवन थाना पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस को दी शिकायत में गांव रसूलपुर निवासी मामू राम ने बताया कि 14 नवंबर 2024 को गांव के छिन्दा सिंह, रतन कौर और प्रगट सिंह ने करीब 20 मरले भूमि पर बने मकान का इकरारनामा उसके पक्ष में किया। आरोप है कि तीनों ने भूमि को अपनी निजी मलकीयत बताते हुए 11 लाख रुपये ले लिए और रजिस्ट्री कराने का भरोसा दिया।
शिकायतकर्ता ने बताया कि 19 जून को राजस्व अधिकारियों की ओर से कराई गई निशानदेही में सामने आया कि इकरारनामे में दर्शाई गई भूमि विक्रेताओं की निजी संपत्ति नहीं बल्कि ग्राम पंचायत रसूलपुर की भूमि है। राजस्व रिकॉर्ड में यह जमीन जोहड़ रकबा और हड्डा रोड़ी के रूप में दर्ज है, जिस पर आरोपियों का कोई स्वामित्व या विक्रय अधिकार नहीं था। शिकायत में आरोप लगाया गया कि वास्तविक तथ्य छिपाकर ग्राम पंचायत की सार्वजनिक भूमि को निजी संपत्ति बताकर झूठा इकरारनामा तैयार किया गया और 11 लाख रुपये की राशि प्राप्त कर शिकायतकर्ता के साथ धोखाधड़ी की गई।
थाना प्रभारी जयभगवान ने बताया कि बीएनएस की धारा 318(4) के तहत तीन आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। मामले में आगामी जांच शुरू कर दी है।