कैथल। जिला जेल में बंद अपने पिता तक कंबल में छिपाकर अफीम पहुंचाने की कोशिश करने वाले युवक को अदालत ने एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डॉ. अमन इंदर सिंह की अदालत ने वर्ष 2018 के मामले में गांव दुसैन निवासी संदीप सिंह को एनडीपीएस एक्ट की धारा-18 के तहत दोषी करार देते हुए शुक्रवार को फैसला सुनाया है।
एफएसएल रिपोर्ट और 11 गवाहों से आरोप हुए सिद्ध : जांच के दौरान पुलिस ने बरामद अफीम को कब्जे में लेकर उसकी विधिवत सीलिंग की और नमूने जांच के लिए मधुबन स्थित फॉरेंसिक साइंस लैब भेजे। एफएसएल रिपोर्ट में बरामद पदार्थ के अफीम होने की पुष्टि हुई। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने जेल अधिकारियों सहित 11 गवाहों के बयान दर्ज कराए।