संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। जिला सत्र न्यायाधीश रितु वाईके बहल की अदालत ने जान से मारने के प्रयास के एक मामले में दो लोगों को दोषी करार देते हुए सात-सात साल की कैद और 36-36 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
इस बारे में गांव बुच्ची निवासी संजय ने थाना पूंडरी मेंं मुकदमा दर्ज करवाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी डीडीए जसबीर ढांडा ने की। उन्होंने बताया कि 19 जनवरी 2023 को शिकायतकर्ता संजय शाम करीब पांच बजे बिजली के कार्य के लिए राजू की दुकान पर गया था। इसी बीच सुरेंद्र उर्फ
जाखड़ व बबली वासी बुच्ची वहां आए और संजय को गालियां देते हुए लाठियां मारनी शुरू कर दी। हमलावरोंं ने
कहा कि तुझे राजीनामा ना करने का मजा चखाते हैं।
इस बीच शोर सुनकर संजय का भाई सुरेश आया तो बबली व सुरेंद्र धमकी देते हुए वहां से चले गए। उसके भाई व परिवार के लोगों ने उसे अस्पताल मेंं दाखिल करवाया। आरोप है कि इससे पहले भी सुरेंद्र व बबली ने संजय के घर में घुसकर मारपीट की थी जिसमें संजय के भाई कुलदीप व माता कमला देवी को चोटें आई थी।
इस संबंध में थाना पूंडरी मे केस दर्ज है। संजय का यह भी आरोप है कि आरोपियों ने उसके भाई सुरेश को खेत में जाते समय ट्रैक्टर से रौंदने का प्रयास भी किया था व मारपीट की थी जिसकी रपट थाना पूंडरी में दर्ज है।
इस शिकायत पर केस दर्ज करके पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और चालान अदालत के सुपुर्द कर दिया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश रितु वाईके बहल ने सुरेंद्र और बबली को मारपीट व जान से मारने की कोशिश का दोषी पाया व सात-सात साल के
कारावास व 36-36 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की रकम न देने पर दोषियों को छह-छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।