संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। पंचायती राज संस्थाओं के उप चुनाव के मद्देनजर जिले के सभी सात खंडों में गांव नई संशोधित मतदाता सूचियां तैयार की जानी है। इस संदर्भ में सभी खंड पंचायत एवं पंचायत अधिकारी-कम-खंड चुनाव अधिकारी संबंधित गांव में मुनादी करवाएं। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी प्रीति ने दी है।
उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार 25 मार्च से पांच अप्रैल तक विधानसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट को हर एक गांव के वार्ड अनुसार भिजवाया जाएगा। 11 अप्रैल को वार्ड अनुसार हर एक गांव की वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट बूथ पर भिजवा जाएगा। उन्होंने बताया कि 18 अप्रैल तक सभी मतदाताओं से वोटर लिस्ट को लेकर दावे व आपत्तियां आमंत्रित किए जाएंगे।
डीसी ने बताया कि निर्वाचक पंजीयन अधिकारी को 22 अप्रैल तक इन सभी दावे एवं आपत्तियों का निपटारा करना होगा। कोई मतदाता यदि अपने खंड के निर्वाचक पंजीयन अधिकारी के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वह 25 अप्रैल तक जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त के समक्ष अपील कर सकता है। उपायुक्त कार्यालय की ओर से छह मई तक सभी अपील का निर्णय सुना कर उनका निपटान कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि 13 मई को प्रत्येक खंड के गांव की संशोधित मतदाता सूची प्रकाशित कर दी जाएगी।
राजनीतिक दलों के साथ आयोजित की जा रहीं बैठकें
कैथल। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों (एसी) में मतदान केंद्र स्तर पर लंबित किसी भी मुद्दे का समाधान करने के लिए सर्वदलीय बैठकें आयोजित की जा रही है। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी प्रीति ने दी है।
उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर ऐसी बैठकों का आयोजन करने तथा लंबित मुद्दों का समाधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960, निर्वाचन का संचालन नियम 1961 में निर्धारित कानूनी ढांचे और आयोग की ओर से समय-समय पर जारी मैनुअल, दिशा-निर्देशों और अनुदेशों के भीतर करने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय/राज्यीय राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी के साथ ये बैठकें पहले ही शुरू हो चुकी हैं। ऐसी सभी बैठकें प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 31 मार्च, 2025 तक पूरी कर ली जाएंगी। संवाद