कैथल। अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) डॉ. सुशील कुमार ने कहा कि खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, वितरण और बिक्री से जुड़े सभी व्यापारियों के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के तहत ऑनलाइन पंजीकरण करवाना और लाइसेंस लेना अनिवार्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों की अनदेखी करने वाले व्यापारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
लघु सचिवालय में शुक्रवार को आयोजित जिला स्तरीय एडवाइजरी कमेटी की बैठक में एडीसी अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा से जुड़े मामलों में सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें, ताकि आम लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जा सकें।उन्होंने खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग और निरीक्षण की प्रक्रिया तेज की जाए। संवाद