कैथल। अदालत ने नाबालिग किशोर की आत्महत्या और पॉक्सो एक्ट के मामले में चार आरोपियों को बरी कर दिया है। इस बारे में मृतक के पिता की ओर से चीका थाने में 26 मार्च 2020 को केस दर्ज करवाया गया था।
पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, शिकायतकर्ता के नाबालिग बेटे को एक महिला ने चंगुल में फंसा रखा था जो उसको अपने घर बुलाकर गलत काम के लिए मजबूर करती थी। साथ ही शिकायत करने पर जेल भिजवाने की धमकी देती थी। महिला के साथ ही तीन अन्य लोग भी इसमें शामिल थे। इससे तंग आकर किशोर ने पंखे से लटककर जान दे दी थी। नाबालिग के पास से पुलिस ने सुसाइड नोट भी बरामद किया था। इसके बाद पिता की शिकायत पर चार आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस ने गिरफ्तार किया गया था। एडीजे डाॅ. गगनदीप कौर सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद साक्ष्यों के अभाव में आरोपियों को बरी कर दिया। संवाद