संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। आरटीए गिरीश कुमार ने सभी स्कूल संचालकों से आह्वान किया कि वो अपनी स्कूल बसें सुरक्षित वाहन पॉलिसी के तहत ही संचालन करना सुनिश्चित करें। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार के अवैध वाहन जैसे ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा व वैन इत्यादि जो सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत संचालन नही करते ऐसे वाहनों में अपने स्कूल के बच्चों को न भेजा जाए।
उन्होंने कहा कि सभी अभिभावकों से भी अनुरोध है कि इस बात का वे भी ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि अवैध वाहनों में आपके बच्चे सुरक्षित नहीं है। अतः बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए अपने बच्चों को केवल स्कूल बस जो सुरक्षित वाहन पॉलिसी के तहत संचालन करती हो में भेजे। यह भी अनुरोध है कि बच्चे स्कूल बस में भेजने से पहले स्कूल प्रबंधन से लिखित में घोषणा-पत्र ले कि जिस बस से आपका बच्चा स्कूल जा रहा है वह बस नंबर सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत संचालन की जा रही है।
आरटीए ने कहा कि सभी स्कूल संचालक भी स्कूल शुरू होने व छुट्टी होने के बीच अपने सभी बस चालकों एवं सहायक समेत सभी बसें स्कूल परिसर में खड़ा करना सुनिश्चित करें। इस कार्यालय की ओर से गठित कमेटी उपरोक्त समय में बसों का निरीक्षण कर सकती है।