कैथल। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए महिला विकास निगम के ऋणों के बकाया ब्याज को माफ करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना शुरू की है। योजना के तहत जो महिला लाभार्थी मूल ऋण की पूरी बकाया राशि का भुगतान एकमुश्त या 6 किस्तों में 1 जून 2022 तक लौटा देती है तो उसका सारा ब्याज माफ कर दिया जाएगा। ये जानकारी डीसी प्रदीप दहिया ने दी।
उन्होंने बताया कि ये योजना उन महिला ऋणियों को कवर करेगी, जिनका ब्याज 31 मार्च 2019 को निगम को भुगतान के लिए बकाया है। योजना 31 मार्च 2019 को नहीं दी गई मूल राशि पर लागू होगी लेकिन उसके बाद भुगतान की गई मूल राशि शामिल नहीं होगी। उन्होंने बताया कि ऋण लेने वालों को छह महीने के भीतर इसका लाभ उठाने की अनुमति दी जाएगी।