पाई। किसानों की सुविधा को देखते हुए सरकार ने फसल के गेट पास से संबंधित नियमों में बदलाव किया है। अब पंजीकृत किसान की अनुपस्थिति में उसका अधिकृत प्रतिनिधि भी गेट पास कटवा सकेगा। पहले नियम था कि गेट पास केवल किसान की उपस्थिति और उसके अंगूठे के सत्यापन के बाद ही जारी होगा, जिस पर किसान संगठनों ने आपत्ति जताई थी।
नए निर्णय के अनुसार प्रतिनिधि का नाम पहले से पंजीकरण पोर्टल पर दर्ज होना अनिवार्य होगा। गेट पास जारी करते समय वाहन की फोटो भी ली जाएगी। वाहनों पर रजिस्ट्रेशन नंबर स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा, अन्यथा गेट पास जारी नहीं किया जाएगा। मार्केट कमेटी सचिव जोगेंद्र सिंह पेसिया ने किसानों से नियमों का पालन करने की अपील की है। संवाद