संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। जिले में बिना मान्यता संचालित हो रहे लगभग 250 प्ले स्कूलों को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं। विभाग ने इन स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि वे शीघ्र ही सरल हरियाणा पोर्टल के माध्यम से आवश्यक मान्यता प्राप्त करें, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी
कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह जानकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी शशिबाला ने दी।
उन्होंने बताया कि इन प्ले स्कूलों में 3 से 5 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को बिना आधिकारिक अनुमति के दाखिला देकर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। विभाग का लक्ष्य बच्चों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है, जिसके लिए सभी प्ले स्कूलों की मान्यता अनिवार्य है।
जिला कार्यक्रम अधिकारी ने कहा कि किसी भी प्ले स्कूल का भवन सुरक्षित, स्वच्छ और बच्चों के अनुकूल होना चाहिए। इसमें पर्याप्त क्षेत्रफल, साफ पेयजल, शौचालय, हाथ धोने की उचित व्यवस्था और अग्निशमन उपकरण होना अनिवार्य है। साथ ही, सभी शिक्षकों और कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन तथा पॉक्सो एक्ट के तहत शपथ पत्र जमा करवाना भी आवश्यक है। इन सभी शर्तों के बिना प्ले स्कूल चलाना कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है।
डॉ. शशिबाला ने कहा कि प्ले स्कूलों की मान्यता एनसीपीसीआर (राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग) की गाइडलाइंस के अनुसार दी जाएगी। विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
उन्होंने अभिभावकों और प्ले स्कूल संचालकों से अपील की कि अधिक जानकारी और सहायता के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय से संपर्क करें।