संवाद न्यूज, एजेंसी
कैथल। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कंवल कुमार ने बताया कि शनिवार, 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए बेंचों का गठन पहले ही कर दिया गया है। इसमें दीवानी, फौजदारी, बैंकिंग और पारिवारिक विवादों सहित कई मामलों का आसान और त्वरित समाधान किया जाएगा।
कंवल कुमार ने बताया कि लोक अदालत में दोनों पक्षों की सहमति से मुकदमों का निपटारा किया जाता है। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि वे इस लोक अदालत का लाभ उठाकर लंबित विवादों का सरल और त्वरित समाधान करवा सकते हैं। लोक अदालत में ना तो किसी की हार होती है और ना ही किसी की जीत एक बार फैसला होने के बाद इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। सचिव कंवल कुमार ने बताया कि शुक्रवार को हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव जगदीप सिंह ने इस अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों की समीक्षा की।