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Kaithal News: 12 दिसंबर को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत

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कैथल। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार कैथल न्यायिक परिसर में आगामी 12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षा कंचन माही की देखरेख में संपन्न होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कंवल कुमार ने कहा कि लोक अदालत को जनता की अदालत के रूप में जाना जाता है, जो विवादों के समाधान का एक सुलभ माध्यम है। यह मंच नागरिकों को निष्पक्ष और सरल तरीके से न्याय प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। यहां मामलों का निपटारा तुरंत हो जाता है जिससे सभी पक्षों को आसानी से न्याय मिल पाता है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न श्रेणियों के कानूनी विवादों को प्रभावी ढंग से हल किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से दीवानी, वित्तीय मामले, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना, बैंक ऋण, बिजली पानी बिल, श्रम विवाद, प्री लिटिगेशन मामले आदि शामिल है। उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग, श्रमिकों, दिव्यांगजनों, हिरासत में बंद व्यक्ति एवं आय सीमा से कम आय वाले व्यक्तियों को नि:शुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाती है। इस अदालत का उद्देश्य विवादों को आपसी सहमति से सुलझाना है ताकि न्यायालयों का बोझ कम हो सके और आम जनता को कानूनी प्रक्रियाओं की लंबी प्रतीक्षा से राहत मिल सके।
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