पूंडरी। पूंडरी नगरपालिका के अध्यक्ष महावीर सिंह को नगरपालिका अधिनियम 1973 की धारा 22 ए में वर्णित प्रावधानों के अनुसार नगरपालिका की जमीन पर अवैध कब्जा करने के आरोप में अध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया गया है। अब अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी उपाध्यक्ष पर आ गई है
इस मामले में अभी उच्चस्तरीय जांच चल रही है, लेकिन जांच प्रभावित न हो और नपा अध्यक्ष संबंधित रिकार्ड को अपने प्रभाव से खुर्द-बुर्द न कर दें, इसलिए उन्हें निलंबित किया गया है। निदेशक शहरी स्थानीय निकाय हरियाणा पंचकुला ने 28 मार्च 2016 को नपा अध्यक्ष के निलंबन के आदेश जारी किए थे और शनिवार 2 अप्रैल को नगरपालिका सचिव पूंडरी को इन आदेशों की प्रति मिल गई है। हालांकि निदेशक ने ये आदेश सीधे नगरपालिका अध्यक्ष के नाम जारी किए हैं और इन आदेशों की एक प्रति नगरपालिका सचिव पूंडरी को भेजी गई है।
नगरपालिका सचिव सुशील कुमार ने बताया कि निदेशक के आदेश उन्हें मिल गए हैं, जिसके अनुसार नपा अध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब नियम के अनुसार नपा अध्यक्ष की सभी शक्तियां नगरपालिका उपप्रधान के पास चली जाएंगी और वे ही अध्यक्ष का कामकाज देखेंगे।
ये था मामला
आरोप है कि नपा अध्यक्ष महाबीर सिंह ने नगरपालिका की जमीन खसरा नंबर 84/24/1 में 146.79 गज पर अवैध कब्जा किया हुआ है और इस बारे में वर्ष 2015 से उनके खिलाफ जांच चल रही है। डीसी कैथल के आदेशानुसार एसडीएम कैथल ने खुद इस पूरे मामले की जांच की और पाया था कि यह जमीन जो कि नपा अध्यक्ष महाबीर सिंह के पिता बाबूराम के नाम है और उसी जगह में नपा अध्यक्ष की रिहायश है।