फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

मेडिकल स्टोर पर छापा मार पकड़ी गर्भपात किट

Sat, 20 Jun 2015 12:17 AM IST
MT kit sealed from medical store
विज्ञापन
विज्ञापन
गुहला चीका। स्वास्थ्य विभाग कैथल की एक टीम ने शुक्रवार को चीका में  मेडिकल स्टोर पर छापामारी करके गर्भपात में प्रयोग होने वाली एक किट (एमटीपी) व एक अन्य किट में से प्रयोग के बाद बची दो गोलियां बरामद की हैं। आरोपी केमिस्ट को गिरफ्तार कर कर लिया गया है।
विज्ञापन


डिप्टी सीएमओ डाक्टर शशी त्रिपाठी ने बताया कि उन्हें एक गुप्त सूचना मिली थी कि चीका में न्यू शर्मा मेडिकल स्टोर पर खुलेआम एमटीपी किट बेची जा रही है। जिसके चलते एक टीम का गठन किया गया, जिसमें उनके साथ-साथ एलएमओ गुहला डाक्टर वीणा चौधरी, जिला न्यायवादी ईश्वर सिंह, ड्रग कंट्रोलर सुशील दहिया, नरेंद्र कुमार व राजेश कुमार शामिल थे।

 उन्होंने बताया कि टीम गठित करने के बाद सौ-सौ के पांच नोटों पर साइन करके एक महिला को फर्जी ग्राहक बनाकर भेजा गया। जिस पर मेडिकल स्टोर के मालिक विपिन कुमार शर्मा ने विभाग द्वारा तैयार की गई महिला ग्राहक को किट दे दी। जिस पर इशारा मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारा और मेडिकल स्टोर से रुपयों सहित किट बरामद कर ली।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि जांच के दौरान एक अन्य किट व दो गोलियां भी बरामद हुई। जिनके मेडिकल स्टोर चला रहे दुकानदार के पास कोई बिल नहीं थे और न ही किसी डाक्टर की पर्ची ही थी।

गर्भपात किट बेचने पर है प्रतिबंध
डाक्टर त्रिपाठी ने बताया कि उक्त किट को बेचने व रखने पर सरकार ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया हुआ है। उन्होंने बताया कि यदि कोई मेडिकल स्टोर का मालिक किट रखता भी है, तो उसके पास उसका पक्का बिल होना चाहिए और वह किट को किसी डाक्टर की पर्ची के बगैर नहीं बेच सकता और यदि ऐसा होता है तो वह पूरी तरह से गैर कानूनी माना जाता है।

विभागीय अधिकारियों ने छापामारी के बाद दुकान को सील कर दिया और जब्त की गई दवाइयों के भी सैंपल सील कर दिए गए। इस दौरान पुलिस की मौजूदगी में विभागीय अधिकारियों ने दुकानदार को दुकान में से कुछ भी नहीं निकालने दिया। विभाग ने केमिस्ट का लाइसेंस भी ले लिया। ताकि उसकी वैद्यता की जांच की जा सके।

पुलिस ने केमिस्ट विपिन शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। इसकी पुष्टि करते हुए चीका थाने के एसएचओ जोगिंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने संबंधित एक्ट की धारा 3/4/5 के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें