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सोमवार व मंगलवार को शहर के सभी शॉपिंग मॉल व बाजार

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हरियाणा सरकार द्वारा जारी कोविड-19 के वर्तमान आदेशों के तहत जिला में सभी शॉपिंग मॉल व दुकानें शनिवार व रविवार को खुली रहेंगी तथा आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकानों को छोड़कर सभी शॉपिंग माल व दुकानें सोमवार व मंगलवार को शहरी क्षेत्र में बंद रहेंगी।
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जिलाधीश एवं डीसी सुजान सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा मैनेजमेंट अथॉरिटी (एनडीएमए) द्वारा जारी किए गए अन्य सभी निर्देशों और एसओपी जो वर्तमान में लागू हैं, का सख्ती से पालन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये स्थिति अगले आदेश तक जारी रहेगी।
डीसी ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से इन आदेशों की अनुपालना के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा संबंधित क्षेत्र के एसएचओ को आदेशों की पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 51 से 60 के व आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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बाजार पूरी तरह बंद रहेगा
गुहला-चीका। नगर पालिका सचिव राजेश कुमार शर्मा ने कहा कि अब प्रशासनिक ही दायित्वों के अनुसार रविवार और शनिवार को बाजार खुला रहेगा और सोमवार वह मंगलवार को बाजार पूरी तरह बंद रहेगा। सोमवार और मंगलवार को केवल आवश्यक सेवाएं जैसे दूध की डायरी, फल और सब्जियों की दुकान, केमिस्ट और अस्पताल इत्यादि ही खुले रहेंगे। शर्मा ने काउंसलर अध्यापकों को कहा कि अगर सोमवार और मंगलवार को कोई भी दुकानदार या रेहड़ी वाला नियमों में कोताही बर्तता हुआ पाया गया तो उसका चालान काटा जाएगा। जूनियर रेड क्रॉस काउंसलर प्राध्यापक राजा सिंह झींजर व सुनील कुमार ने पूरे बाजार में सरकारी ही दायित्वों की अनाउंसमेंट के जरिए मुनियादी कर सभी लोगों को जानकारी दी।
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