कैथल। रोड शो के लिए राजनीतिक दल या उम्मीदवार को अनुमति लेनी होगी। रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर बंद रहेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी प्रशांत पंवार ने कहा कि लोकसभा आम चुनाव में प्रत्येक राजनीतिक पार्टी व उम्मीदवार को निर्वाचन आयोग के नियमों का पालना करना होगा। किसी भी राजनीतिक दल को कोई रैली या रोड शो का काफिला निकालना है तो इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी जरूरी है।
रोड शो का काफिला निकलता है तो उससे रोड जाम नहीं होना चाहिए। जहां पर अस्पताल व ट्रॉमा सेंटर होगा वहां से कोई भी राजनीतिक पार्टी रोड शो का काफिला नहीं निकाल सकेगी। इसके अतिरिक्त रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा किसी भी रेस्ट हाउस, डाक बंगला और सरकारी मकान का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अपने भाषण में जाति, धर्म से संबंधित शब्दों को प्रयोग नहीं कर सकेगा। राजनीतिक दल अपने बैनर पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा व चर्च की फोटो का प्रयोग भी नहीं कर सकेगा।