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हत्या के गुनहगार ट्रक चालक-हेल्पर को उम्रकैद, जुर्माना भी डाला

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अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश हुक्म सिंह की अदालत ने जम्मू-कश्मीर निवासी ट्रक चालक की पंजाब में हत्या कर चीका में शव फेंकने के आरोपी आरोपी चालक रिंकू कुमार और हेल्पर रवि कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोनों पर 17 हजार 500 रुपये जुर्माने भी डाला है।
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एसपी लोकेंद्र सिंह ने बताया कि एक ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री का खुलासा करते हुए सीआईए पुलिस के एएसआई रमेश कुमार की टीम द्वारा दिनांक 5 फरवरी 2018 को आरोपी सीवन निवासी ट्रक चालक रिंकू कुमार व परिचालक रवि कुमार (दोनों करीब 21 वर्षीय) वासियान सीवन को हत्या सहित विभिन्न आरोपों के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। काफी वर्षों से सीवन में रहने वाले दोनों आरोपी मूल रुप से राजनगर टोहाना जिला फतेहाबाद निवासी बताए गए हैं, जो करीब 3 माह से सुरेश कुमार निवासी पीडल के ट्रक पर चाकल-हेल्पर की नौकरी करते थे। एसपी ने बताया कि 14 दिसंबर 2017 की सुबह नई अनाज मंडी चीका में स्वीपर का कार्य करने वाले करीब 55 वर्षीय रिशपाल मंडी का राउंड लगा रहा था, तो उसे चाय कैंटीन दीवार के पास करीब 50 वर्षीय व्यक्ति का शव दिखाई दिया, जिसकी शनाख्त गांव मारक (जम्मू-कश्मीर) निवासी रणजीत सिंह के रुप में हुई, जो ट्रक पर चालक की नौकरी करता था। दोनों आरोपी चालक व परिचालक अपने ट्रक में 12 दिसंबर को ट्रक मालिक के कहने पर दिल्ली से चावल किनकी लेकर पंजाब के जिला फतेहगढ़ में अमन राइस मिल डेरा मीर मीरा पहुंचे। जहां दोपहर को रणजीत अपने ट्रक में यूपी से जीरी लेकर मिल में पहुंचा था। इस दौरान रिंकूू व रवि ने रणजीत के पास काफी नकदी देखी। इसके बाद टोडर मल चौक सरहिंद के पास अपने ट्रक की लाइटों से ईशारा करके रिंकू के ट्रक को रणजीत को बातों में लगाकर अपने ट्रक में बैठा लिया और राजपुरा रोड पर सांय करीब 4 बजे उसकी हत्या कर दी। इसके बाद 80 हजार रुपये नकदी व मोबाइल फोट लूट लिया। उसके मोबाइल से सिम निकालकर पटियाला के निकट फेंक दिया और शव उसी दिन शाम को चीका मंडी में फेंक दिया। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। जिसमें अब न्यायालय द्वारा दोनों को आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
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