फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

भाई के हत्यारे को उम्रकैद: चाकू गोदकर की थी बड़े भाई की हत्या, कैथल की अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Mon, 03 Feb 2025 04:54 PM IST
अंकेश ठाकुर संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल (हरियाणा)

सार

भाई की हत्या करने वाले दोषी को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी ने अपने भाई को चाकू से हमला कर मौत के घाट उतार दिया था। घटना जून 2023 की है। लगभग डेढ़ साल बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है। 
विज्ञापन
अदालत का फैसला। - फोटो : ANI
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

हरियाणा के कैथल में अपने ही भाई की हत्या के आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद की सजा सनाई है। जिला सत्र न्यायाधीश रितु वाईके बहल ने दोषी पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अदालत ने जुर्माने की राशि मृतक के वारिसों को देने के आदेश दिए हैं। दोषी की प्रतीश उर्फ मुकेश है। उसने अपने भाई प्रदीप पर चाकू से वार किया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। दोषी के खिलाफ मृतक प्रदीप की पत्नी रीना निवासी गांव पबनावा ने 22 जून 2023 को थाना ढांड में शिकायत दर्ज करवाई थी। 

विज्ञापन


अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी डीडीए जसवीर ढांडा ने की। केस के हवाले से डीडीए जसवीर ढांडा ने बताया कि शिकायतकर्ता रीना का पति प्रदीप 22 जून 2023 को सुबह करीब आठ बजे बाथरूम में था। इस बीच उसका देवर प्रतीश उर्फ मुकेश अपनी माता के साथ झगड़ा कर रहा था। प्रदीप जब बीच बचाव करवाने गया तो प्रतीश ने चाकू निकालकर उसकी छाती में मारा जो उसके दिल में लगा। इस पर प्रदीप जमीन पर गिर गया। रीना का कहना था कि उसका देवर प्रतीश उसके पति से पहले से ही रंजिश रखता था और आपस में इन दोनों भाइयों की बोल चाल भी नहीं थी। प्रतीश पहले भी कई बार प्रदीप को मारने की धमकी दे चुका था। 

चाकू लगने के बाद प्रदीप को सरकारी अस्पताल कुरुक्षेत्र ले जाया गया, जहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद प्रतीश मौके से फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज करके प्रतीश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चालान बनाकर अदालत के सुपुर्द कर दिया। शिकायत पक्ष की ओर से मामले में कुल 12 गवाह एग्जामिन करवाए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत ने अपने 30 पेज के फैसले में प्रतीश को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की जा सुनाई।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें