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Kaithal News: मनोज कुमार हत्याकांड में मुख्य दोषी को उम्रकैद

Sat, 21 Feb 2026 01:17 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
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संवाद न्यूज एजेंसी
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कैथल। अप्रैल 2022 में कलायत निवासी मनोज कुमार की हत्या के चर्चित मामले में सत्र न्यायाधीश कंचन माही की अदालत ने मुख्य दोषी सुखवंत सिंह उर्फ रीठा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

मामले में सह-आरोपी रघुवीर सिंह उर्फ सोनू को अवैध हथियार रखने के अपराध में दोषी ठहराया गया, जबकि तीसरे आरोपी गुरचरण सिंह उर्फ चन्ना को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया। अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने और प्रस्तुत साक्ष्यों का गहन मूल्यांकन करने के बाद निर्णय सुनाया।
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अभियोजन के अनुसार, 1 अप्रैल 2022 की शाम मनोज कुमार संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। जांच में सामने आया कि नन्हा राणा नामक व्यक्ति की कृषि भूमि को ठेके पर लेने के विवाद के चलते सुखवंत सिंह ने अवैध देसी पिस्तौल से मनोज कुमार को गोली मार दी। हत्या के बाद आरोपी ने साक्ष्य मिटाने की नीयत से शव को अपनी रेनॉल्ट क्विड कार में रखकर बदनपुर गांव के पास स्थित सिरसा ब्रांच नहर में फेंक दिया। पुलिस ने 3 अप्रैल 2022 को नहर से गोलियों से छलनी शव बरामद किया था। जांच के दौरान ‘लास्ट सीन’ साक्ष्य अहम साबित हुए। एक गवाह ने वारदात की रात मनोज कुमार को सुखवंत की स्कूटी पर पीछे बैठे देखा था। इसके अतिरिक्त सीसीटीवी फुटेज में आरोपी को देर रात ट्रैक्टर से अपनी कार खींचते हुए देखा गया। एफएसएल की बैलिस्टिक रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि मृतक को लगी गोलियां आरोपी से बरामद देसी पिस्तौल से ही चलाई गई थीं।
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अदालत ने सुखवंत सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत आजीवन कारावास, धारा 201 (साक्ष्य मिटाना) और आर्म्स एक्ट के तहत तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। वहीं, रघुवीर सिंह को हत्या की साजिश से बरी करते हुए केवल आर्म्स एक्ट के तहत दोषी माना गया। उसकी पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने उसे पूर्व में काटी गई हिरासत अवधि के बराबर सजा और दो हजार रुपये जुर्माना लगाया।
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