संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ-2025 सीजन के लिए किसानों को बीमा प्रीमियम जमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2025 निर्धारित की गई है। यह जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डॉ. बाबूलाल ने दी।
उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार की अधिसूचना के अनुसार, जिले में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी (एआईसी) को अधिकृत बीमा कंपनी नियुक्त किया गया है। खरीफ सीजन में धान, बाजरा, मक्का और कपास को अधिसूचित किया गया है।
ऋणी किसानों के लिए योजना वैकल्पिक है। यदि कोई ऋणी किसान बीमा नहीं करवाना चाहता है तो उसे संबंधित बैंक को 31 जुलाई से कम-से-कम सात दिन पूर्व (24 जुलाई) तक लिखित सूचना देनी होगी।
उन्होंने बताया कि फसल बीमा से वंचित रहने के लिए पोर्टल के माध्यम से ओटीपी आधारित प्रक्रिया अपनानी होगी, जिसमें किसान के रजिस्टर्ड मोबाइल पर भेजा गया ओटीपी बैंक को देना आवश्यक है। तभी ओप्ट-आउट फॉर्म मान्य होगा।
गैर-ऋणी किसान, जो फसल बीमा करवाना चाहते हैं, वे अपनी
भूमि की फर्द, बैंक खाता
संख्या, आधार कार्ड, फसल व गांव की जानकारी, फसल बिजाई प्रमाणपत्र तथा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण
के साथ सीएससी सेंटर पर जाकर बीमा करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त वे खंड कृषि अधिकारी कार्यालयों में कार्यरत एआईसी प्रतिनिधियों से भी संपर्क कर सकते हैं।
प्रति हेक्टेयर प्रीमियम राशि निम्नलिखित दरों से देनी होगी
धान
2124.98 रुपये
बाजरा
1024.36 रुपये
मक्का
1089.74 रुपये
कपास
5435.05 रुपये