फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Kaithal News: शहर के कई क्षेत्रों में शिक्षण संस्थानों के पास बिक रहा नशे का सामान

Tue, 03 Dec 2024 02:19 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
विज्ञापन
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

कैथल। शहर में कई क्षेत्रों में शिक्षण संस्थानों के पास नशे का सामान बिक रहा है। दो जगहों पर सरकारी शराब के ठेके हैं तो अन्य जगहों पर हैं पान व गुटका की दुकानें हैं। यही नहीं, कई शिक्षण संस्थानों में शराब के अवैध खुर्दाें के माध्यम से शराब बेची जाती है।

एक शराब का ठेका तो एक सरकारी स्कूल की बिल्कुल जड़ में है। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग पान व गुटखों की दुकानों पर केवल जुर्माना तक सीमित कार्रवाई रखता है।
विज्ञापन


दो स्कूलों से थोड़ी दूरी पर हैं शराब के ठेके ः शहर में दो स्कूलों से महज 100 से 200 मीटर की दूरी शराब का ठेका स्थित है। इसमें से एक स्कूल को कन्या स्कूल हैं। एक स्कूल जींद रोड पर जाखौली अड्डा स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और दूसरा कमेटी चौक पर स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं।

इसके साथ ही उद्योग मार्ग पर स्थित एक निजी स्कूल के पास नशेड़ियों का एक अड्डा हैं। यहां पर सुबह से लेकर शाम तक नशेड़ी नशा करते रहते हैं। ऐसे में स्कूली विद्यार्थियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

ये हैं नियम ः स्कूलों और सरकारी कार्यालयों को तंबाकू मुक्त घोषित करने के लिए सभी निर्देशों का कढ़ाई से पालन कराने नियम बनाएं गए है। इसमें बच्चों को तंबाकू की पहुंच से दूर रखने के लिए भारत सरकार के तंबाकू नियंत्रण अधिनियम सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम-2003 की धारा 4 एवं 6 के तहत तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान सुनिश्चित करने की व्यवस्था है।
विज्ञापन


धारा-4 के तहत शिक्षण संस्थानों सहित समस्त सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है तो धारा-6 (ब) के तहत शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध एवं संस्थानों द्वारा संस्था के बाहर बोर्ड पर घोषणा पत्र प्रदर्शित करना हाेगा। इस नियम के अनुसार जिले में कोई कार्य नहीं हो रहा है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें