गुरु तेग बहादुर कालोनी में नगर परिषद अधिकारियों ने एक भवन में अवैध निर्माण को गिरवाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। परिषद अधिकारियों की देखरेख में कर्मचारियों ने सावधानी से इस भवन के अवैध निर्माण को हथौड़ों से गिराने का काम शुरू कर दिया है। क्योंकि भवन के आधे हिस्से में भवन मालिक ने नक्शा पास करवाया हुआ है। पूर्व में इसी भवन को लेकर कार्रवाई न होने पर एक बिल्डिंग इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया जा चुका है।
गुरु तेग बहादुर कालोनी में कैथल निवासी अशोक कुमार बंसल द्वारा बनाई जा रही दुकानों के मामले में एक व्यक्ति ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। इसके बाद परिषद को जिला प्रशासन के माध्यम से आदेश जारी हुए थे कि इन दुकानों में जो अवैध निर्माण है, उस हिस्से को गिरवाया जाए। इसी बीच यह कार्रवाई न होने पर करीब तीन माह पूर्व नगर परिषद कैथल के बिल्डिंग इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया था। अब फिर से प्रशासनिक अधिकारियों के आदेशानुसार परिषद अधिकारियों ने इस काम को पूरा करने का बीड़ा उठाया है। बुधवार को परिषद के ईओ मानेंद्र सिंह, एमई राजकुमार, बिल्डिंग इंस्पेक्टर सहित ड्यूटी मजिस्ट्रेट तहसीलदार डा. चांदी राम मौके पर पहुंचे। जहां सावधानी के साथ यहां बनाई जा रही दुकानों के उस हिस्से को गिराना शुरू कर दिया।
जिस हिस्से में अवैध निर्माण किया जा रहा था। पहले हथौड़ों एवं बाद में बिजली के हथौड़ों से इस अवैध निर्माण को गिरवाया जा रहा है। एमई राजकुमार ने बताया कि इस भवन में अधिकतर हिस्से का नक्शा पास है। जितने एरिया में नक्शा पास है, उस हिस्से को नहीं छेड़ा जाएगा। नक्शे में पार्किंग की जगह में जो निर्माण किया गया है, उसी को सावधानी से गिरवाया जा रहा है। इस संबंध में मालिक को अवैध निर्माण को खुद ही हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया था। लेकिन उसके ना हटाए जाने पर अब यह कार्रवाई परिषद द्वारा की जा रही है।