गुहला-चीका। जिला नगर योजनाकार कार्यालय ने जिला प्रशासन के सहयोग से चीका में राजस्व संपदा पर अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी के सड़क नेटवर्क को हटाने की कार्रवाई की। यह कार्रवाई एचडीआर एक्ट 1975 के प्रावधानों के तहत की गई। इस दौरान एचवीपीएन चीका के एसडीओ विशाल रहेजा ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में मौके पर मौजूद रहे।
जिला नगर योजनाकार प्रवीण कुमार ने जानकारी दी कि कार्यालय को सूचना मिली थी कि चीका में लगभग साढ़े चार एकड़ क्षेत्र में अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही है। जांच के उपरांत संबंधित भू-स्वामियों को एचडीआर एक्ट 1975 की धाराओं के तहत नोटिस जारी कर निर्माण के लिए अनिवार्य अनुमतियाँ लेने के निर्देश दिए गए थे।
उन्होंने बताया कि भू-स्वामियों द्वारा न तो निर्माण कार्य रोका गया और न ही विभाग से कोई अनुमति प्राप्त की गई, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई।
प्रवीण कुमार ने आमजन से अपील की कि किसी भी कॉलोनी में प्लॉट खरीदने से पहले उसकी वैधता अवश्य जांच लें। उन्होंने स्पष्ट किया कि शहर में अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनियों को पनपने नहीं दिया जाएगा सख्त कार्रवाई की जाती रहेगी। संवाद