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Kaithal News: एचटेट ः 30 और 31 को 14,348 अभ्यर्थी होंगे शामिल

Tue, 29 Jul 2025 12:55 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
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संवाद न्यूज एजेंसी
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कैथल। आगामी 30 व 31 जुलाई को हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (एचटेट) का आयोजन होगा। लघु सचिवालय के सभागार में सोमवार को एसडीएम अजय सिंह की अध्यक्षता में ड्यूटी मजिस्ट्रेट और केंद्र अधीक्षकों की बैठक हुई।

एसडीएम ने बताया कि जिले में तीन सत्रों में एचटेट आयोजित होगी, जिसमें कुल 14,348 अभ्यर्थी भाग लेंगे। परीक्षा को नकल रहित, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी संबंधित अधिकारी बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइनों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करें।
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एसडीएम ने कहा कि सभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट निर्धारित समयानुसार प्रश्नपत्र ट्रेजरी से प्राप्त कर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाएं। केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे, जैमर आदि समय पर क्रियाशील हों। प्रश्नपत्रों की हैंडलिंग और वितरण की वीडियोग्राफी कराई जाए। उन्होंने सुरक्षा प्रबंधों को लेकर भी दिशा-निर्देश दिए—केंद्रों के बाहर भीड़ न हो, अभ्यर्थियों की गहनता से तलाशी हो और परीक्षा केंद्र में किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। सभी अधिकारी सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्य करें।

अभ्यर्थियों से अपील: समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचें और बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। जिला शिक्षा अधिकारी विजय लक्ष्मी ने परीक्षा संबंधी संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी दी और बोर्ड की हिदायतों को स्पष्ट किया। बैठक में परीक्षा से जुड़ी शंकाओं का समाधान किया गया। बोर्ड से आए अधिकारी ने परीक्षा के लिए एसओपी की विस्तृत जानकारी दी।
परीक्षा में होंगे तीन स्तर
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पीजीटी परीक्षा : 30 जुलाई को सायंकालीन सत्र में, 4,446 अभ्यर्थी

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टीजीटी परीक्षा : 31 जुलाई को प्रात: सत्र में, 7,538 अभ्यर्थी

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पीआरटी परीक्षा : 31 जुलाई को सायंकालीन सत्र में, 2,364 अभ्यर्थी
जिले में धारा 163 लागू

कैथल। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एचटेट) को शांतिपूर्ण एवं नकलरहित ढंग से संपन्न करवाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने कड़े प्रबंध किए हैं। जिलाधीश प्रीति ने आदेश जारी कर परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंध लागू कर दिया है।

जारी आदेशों के अनुसार, परीक्षा केंद्रों के आसपास पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, किसी भी प्रकार के हथियार लेकर चलने तथा फोटोस्टेट दुकानों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह पाबंदी दोनों परीक्षा दिवसों तक प्रभावी रहेगी।

इसके अतिरिक्त परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन, पेजर, स्मार्ट वॉच या किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षा केंद्र के निकट स्थित सभी फोटोस्टेट की दुकानें भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश परीक्षा ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों, परीक्षा पर्यवेक्षकों और पुलिस बल पर लागू नहीं होंगे। यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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प्रशासन की ओर से यह कदम परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है, ताकि परीक्षार्थी बिना किसी व्यवधान के परीक्षा दे सकें।
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